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दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को एक बार अदालत ने बहुत बड़ी राहत दिया है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए 1984 सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को अग्रिम जमानत मिल गई। कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि जांच के दौरान पूर्व सांसद बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे। इस मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें और जांच में पूरा सहयोग दें।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास धुल ने सज्जन कुमार को यह जमानत एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार की शर्त पर दी है। गौरतलब है कि सज्जन कुमार के खिलाफ जनकपुरी व विकासपुरी में 1984 दंगे से संबंधित मामले दर्ज हैं।
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