अगर आप भी कुत्ते पालते हैं, तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अब आपकी ज़रा सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। क्योंकि नए नियमों के मुताबिक अब आपको अपने कुत्तों के जन्म-मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। डॉग ब्रीडर्स को कुत्ते की नस्ल, खरीदने-बेचने की जानकारी, कुत्ता नर है या फिर मादा इसकी भी जानकारी का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने कहा कि बहुत जल्द सरकार पालतू कुत्तो के लिए कानून लाने जा रही है। प्रीवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनीमल्स कानून 2016 के नाम से आने वाले इस कानून के तहत आपको अपने पालतू कुत्ते की डिटेल्स अपने बच्चे की तरह संभालकर रखनी होंगी और संबंधित अधिकारियों को मुहैया भी करानी होंगी।
इस प्रस्ताव का मकसद पालतू कुत्तों की खरीद-फरोख्त, रख-रखाव, पालन, इलाज को रेग्युलेट करना और इसके लिए कानून तय करना है। वहीं, आम जनता इस प्रस्ताव को लेकर अगले 30 दिनों तक सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद ही सरकार कानून को अमली जामा पहनाएगी।
पर्यावरण मंत्री अनिल एस दवे का कहना है कि नए कानून के मुताबिक पालतू कुत्तों के जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी होगा। वहीं, मंत्रालय ने इस कानून को लेकर दूसरे फायदे भी गिनाए हैं। उनके अनुसार, आपका कुत्ता आतंकवाद से लड़ने के काम आएगा। साथ ही इलाके में घूम रहे गुंडों और अपराधियों को भी नहीं छोड़ेगा।
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