अगर आप भी कुत्ते पालने के शौकीन हैं, तो ये खबर आपके लिए है… जरूर पढ़ें

0
कुत्ते
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

अगर आप भी कुत्ते पालते हैं, तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अब आपकी ज़रा सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। क्योंकि नए नियमों के मुताबिक अब आपको अपने कुत्तों के जन्म-मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। डॉग ब्रीडर्स को कुत्ते की नस्ल, खरीदने-बेचने की जानकारी, कुत्ता नर है या फिर मादा इसकी भी जानकारी का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने कहा कि बहुत जल्द सरकार पालतू कुत्तो के लिए कानून लाने जा रही है।  प्रीवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनीमल्स कानून 2016 के नाम से आने वाले इस कानून के तहत आपको अपने पालतू कुत्ते की डिटेल्स अपने बच्चे की तरह संभालकर रखनी होंगी और संबंधित अधिकारियों को मुहैया भी करानी होंगी।

इसे भी पढ़िए :  BSES को सौंपना पड़ेगा बिजली की समस्या से मुक्ति का मास्टरप्लान

इस प्रस्ताव का मकसद पालतू कुत्तों की खरीद-फरोख्त, रख-रखाव, पालन, इलाज को रेग्युलेट करना और इसके लिए कानून तय करना है। वहीं, आम जनता इस प्रस्ताव को लेकर अगले 30 दिनों तक सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद ही सरकार कानून को अमली जामा पहनाएगी।

इसे भी पढ़िए :  तेलगु देशम पार्टी के सांसद रेड्डी पर एयरलाइंस ने लगाई रोक, पढ़िए क्या किया था

पर्यावरण मंत्री अनिल एस दवे का कहना है कि नए कानून के मुताबिक पालतू कुत्तों के जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी होगा। वहीं, मंत्रालय ने इस कानून को लेकर दूसरे फायदे भी गिनाए हैं। उनके अनुसार, आपका कुत्ता आतंकवाद से लड़ने के काम आएगा। साथ ही इलाके में घूम रहे गुंडों और अपराधियों को भी नहीं छोड़ेगा।

इसे भी पढ़िए :  बीजेपी का दावा सही: 2 साल में हुआ कोयले का ज्यादा उत्पादन

अगले स्लाइड में पढ़ें – पालतू जानवरों को दी जाएगी ट्रेनिंग, डॉग यूनिवर्सिटी पर हो रहा है विचार

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse