नई दिल्ली। पिछले साल 8 नवंबर को पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी के एलान के बाद कालाधन रखने वालों के खिलाफ आयकर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में आयकर विभाग में बेनामी विनिमय कानून के तहत देशभर में 42 मामलों में 87 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने करोड़ों की बेनामी संपत्तियां जब्त की है।
गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद विभाग ने ऐसे कार्रवाई को लेकर सार्वजनिक तौर आगाह किया था और यह कहते हुए लोगों को किसी अन्य के बैंक खाते में बिना हिसाब किताब वाले पुराने नोट जमा करने के विरूद्ध चेतावनी दी थी कि उनकी इस हरकत पर बेनामी संपत्ति विनिमय अधिनियम, 1988 के तहत आपराधिक आरोप लगेंगे। यह कानून चल एवं अचल संपत्ति पर लागू है और एक नवंबर, 2016 को प्रभाव में आया।
अधिकारियों ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोमवार(30 जनवरी) को कहा कि गहन जांच के बाद आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 24 (बेनामी विनिमय की संपत्ति पर नोटिस एवं कुर्की) के तहत 87 नोटिस जारी किए हैं। बेनामीदारों की कुल 42 संपत्तियां, जो बड़े पैमाने पर बैंक खातों में करोड़ों रुपये में और अचल संपत्ति में है, कुर्क की गई हैं।’
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