योगी आदित्यनाथ पर कई धाराओं में दर्ज हैं 5 बड़े मुकदमे, दोषी साबित होने पर हो सकती है मौत की सजा

0
9 बङे फैसले
Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ का विवादों से पुराना नाता रहा है। अपनी फायरब्रांड इमेज के लिए मशहूर इस बीजेपी सांसद ने कई एेसे विवादित बयान दिए हैं, जिससे लोगों में उनकी इमेज एक कट्टर हिंदूवादी नेता की बन गई है। लेकिन इन सबसे अलग उनके ऊपर कई आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अगर बात उनके 2014 लोकसभा चुनावों में दाखिल हलफनामे की करें तो इसमें योगी ने अपने ऊपर लगे सभी मामलों के बारे में जानकारी दी है। आइए आपको बताते हैं इन मामलों और उनमें होने वाली सजा के बारे में:

इसे भी पढ़िए :  स्कूल में नाबालिग छात्राओं से हैवानियत की खुली पोल, 12 साल की प्रेग्नेंट लडकी ने किया खुलासा

1999: उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पर इस साल महाराजगंज जिले में आईपीसी की धारा 147 (दंगे के लिए दंड), 148 (घातक हथियार से दंगे), 295 (किसी समुदाय के पूजा स्थल का अपमान करना), 297 (कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण), 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 307 (हत्या का प्रयास) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए दंड) के मामले दर्ज हुए थे। पुलिस ने इन मामलों में क्लोजर रिपोर्ट तो साल 2000 में ही दाखिल कर दी थी, लेकिन स्थानीय अदालत का फैसला आना अभी बाकी है।

इसे भी पढ़िए :  मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, स्वागत में गेरुआ हुआ शहर
Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse