CBI कोर्ट ने निठारी कांड के दोषी पंढेर और कोली सुनाई फांसी की सजा

0
mohinder-surinder
CBI कोर्ट ने निठारी कांड के दोषी पंढेर और कोली सुनाई फांसी की सजा

गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने सनसनीखेज निठारी हत्याकांड से जुड़े एक 20 वर्षीया युवती के अपहरण, हत्या और दुष्कर्म के मामले में कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई है। सीबीआई ने 29 दिसंबर, 2006 को यह मामला दर्ज किया था और यह निठारी कांड में दर्ज आठवां मामला है।

इसे भी पढ़िए :  नोटंबदी के खिलाफ ‘आक्रोश रैली’ में कांग्रेस नेता की मौत

बता दें कि 31 अक्टूबर 2006 को एक लड़की अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद पूरे निठारी मामले का खुलासा हुआ था, जिसमें ज्योति, पुष्पा विश्वास, नंदा देवी, पायल, रचना, हर्ष, कु। निशा, रिम्पा हलधर, सतेंद्र, दीपाली, आरती, पायल, पिंकी सरकार, अंजली, सोनी, शेख रजा खान और बीना का क़त्ल किया गया था।

इसे भी पढ़िए :  प्रद्दुम्न हत्याकांड : रायन इंटरनेशनल स्कूल को अगले तीन माह के लिए सरकार करेगी टेकओवर : मनोहर लाल खट्टर

Click here to read more>>
Source: AAJ TAK