अब 16 सितंबर तक जेल से बाहर रहेेंगे सहारा प्रमुख सुब्रत राय, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई परोल

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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की परोल 16 सितंबर तक बढ़ा दी है। शर्त के मुताबिक सहारा ने 300 करोड़ रुपये जमा करा दिए थे। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक 300 करोड़ रुपये जमा कराएं। इस तरह सहारा जमानत की शर्त के 5000 करोड़ रुपये जमा कर चुके हैं।

सहारा-सेबी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम् सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय का परोल तीन अगस्त तक बढ़ाते हुए कहा था कि उन्हें सेबी के पास 300 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। अगर 3 अगस्त तक रुपये जमा ना कराए तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जायेगा।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की परोल की अवधि को 11 जुलाई तक इस शर्त पर बढ़ाया था कि वह 11 जुलाई तक 200 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराएं। अगर वह 11 जुलाई तक वह 200 करोड़ रुपये जमा कराते हैं तो इस अवधि को आगे 3 अगस्‍त तक 300 करोड़ रुपये देने की शर्त पर बढ़ाया जा सकता है।

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वैसे सहारा प्रमुख सेबी में 200 करोड़ रुपये जमा कर चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा ना करने पर नाराजगी जाहिर की थी क्योंकि जमानत की शर्त के मुताबिक सहारा को पांच हजार करोड़ की रकम और इतनी ही बैक गारंटी देनी है। गौरतलब है कि 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को उनकी मां का अंतिम संस्‍कार करने के लिए 4 सप्‍ताह की कस्टडी परोल प्रदान की थी।

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