‘छम्मकछल्लो’ शब्द का इस्तेमाल करने पर आप फंस सकते है कानूनी पेचों में

0
‘छम्मकछल्लो’ शब्द का इस्तेमाल करने पर आप फंस सकते है कानूनी पेचों में

जी हां, ‘छम्मकछल्लो’ शब्द का इस्तेमाल करने पर आप फंस सकते है कानूनी पेचों में। हाल हीं में ठाणे की एक अदालत ने कहा है कि इस शब्द का इस्तेमाल करना ‘एक महिला के अपमान करने’ के बराबर है। हिन्दी भाषा के शब्द ‘छम्मकछल्लो’ का इस्तेमाल बॉलीवुड के गाने में तो आपको लुभावना लग सकता है। शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ‘रॉ वन’ के एक हिट गाने में इस शब्द का इस्तेमाल हो चुका है।

इसे भी पढ़िए :  खबरदार! नोटबंदी के बाद कालेधन को सफेद करने में लगे बैंक मैनेजर ये खबर जरूर पढ़ें और सबक लें

एक मजिस्ट्रेट ने पिछले सप्ताह शहर के एक निवासी को ‘अदालत के उठने तक’ साधारण कैद की सजा सुनाई थी और उस पर एक रुपए का जुर्माना भी लगाया था। आरोपी के एक पड़ोसी ने उस पर मुकदमा किया था। पड़ोसी महिला की शिकायत के अनुसार, 9 जनवरी 2009 को जब वह अपने पति के साथ सैर से लौट रही थी, तब उसे एक कूड़ेदान से ठोकर लग गई। महिला ने कहा कि यह कूड़ेदान उक्त आरोपी ने सीढ़ियों पर रखा था।

इसे भी पढ़िए :  झुग्गी में रहने से IAS बनने तक का सफर, उम्मुल खेर के हौसले की कहानी

इस दंपति ने आरोपी पर चिल्लाने के आरोप के साथ हीं, ‘छम्मकछल्लो’ कहने का आरोप भी लगाया। इस शब्द से गुस्साकर महिला ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। तब महिला ने अदालत का रुख किया। 8 साल बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट आर टी लंगाले ने उनके मामले को उचित ठहराते हुए कि आरोपी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (शब्द, इशारे या किसी गतिविधि से महिला का अपमान) के तहत अपराध किया है।

इसे भी पढ़िए :  CBI कोर्ट ने निठारी कांड के दोषी पंढेर और कोली सुनाई फांसी की सजा

मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, यह एक हिंदी शब्द है। अंग्रेजी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। भारतीय समाज में इस शब्द का अर्थ इसके इस्तेमाल से समझा जाता है।

Click here to read more>>
Source: ndtv india