सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इन्फ्रा को दिया 270 दिनों का समय, कंपनी की वित्तीय स्थिति नहीं बदली तो संपत्ति होगी जब्त

0

सूप्रीम कोर्ट ने जेपी इन्फ्रा को 270 दिनों का समय दिया है, यही नहीं इन 270 दिनों में कंपनी की वित्तीय स्थिति  नहीं बदली तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने आईडीबीआई बैंक की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा था कि 8,365 करोड़ रुपये के कर्ज में फंसी कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अब 270 दिनों का समय दिया जाएगा।

इसे भी पढ़िए :  SC में हुआ था मेरा यौन शोषण, महिला जजों का भी होता है: इंदिरा जयसिंह

यदि इस बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति नहीं बदली तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। इसके बाद ही फ्लैट खरीददारों की चिंताएं बढ़ने लगी थीं। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खरीदारों की समस्या को हल करने का वादा किया था। कंपनी पर अकेले आईडीबीआई बैंक का ही 4,000 करोड़ रुपये बकाया है।

इसे भी पढ़िए :  घबराने की जरूरत नहीं, 30 दिसंबर के बाद भी RBI के पास रहेगा पर्याप्त कैश

Click here to read more>>
Source: NBT