1 करोड़ से ज्यादा GST क्लेम करने वालों पर अब IT की नजर

0
जीएसटी (प्रोफ़ाइल पिक्चर)

जीएसटी के पहले ही महीने में 95 हजार करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ हैं’ लेकिन इसमें से 65 हजार रुपए कंपनियों ने ट्रांजिशन क्रेडिट के तौर पर क्लेम किए हैं। इतनी बड़ी रकम क्लेम किए जाने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सकते में हैं। विभाग अब उन क्रेडिट दावों की जांच करेगा, जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। दरअसल 95 हजार करोड़ रुपए की इस रकम में कंपनियों ने 65 हजार करोड़ रुपए ट्रांजिशनल क्रेडिट के तौर पर क्लेम किए हैं। जीएसटी के तहत कंपनियों को यह सुविधा दी गई है कि वह उन स्टॉक पर ट्रांजिशनल क्रेडिट क्लेम करें, जो उन्होंने पिछली टैक्स नीति के तहत खरीदा था। कंपनियों व बिजनेस को यह क्लेम जीएसटी लागू होने के 6 महीने के भीतर करना है।

इसे भी पढ़िए :  यहां पढ़ें किन-किन चीजों पर नहीं लगेगी जीएसटी

सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (सीबीईसी) अप्रत्यक्ष कर के मामलों को देखती है। सीबीईसी ने 11 सितंबर को टैक्स अधिकारियों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जीएसटी ट्रांजिशनल क्रेडिट के उन दावों की जांच करने की सिफारिश की है, जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। पत्र के मुताबिक 162 बिजनेसेस ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजिशनल क्रेडिट क्लेम किया है।

इसे भी पढ़िए :  वित्त मंत्री अरुण जेटली कि अध्यक्षता में जीएसटी की बैठक आज

 

Click here to read more>>
Source: Aaj Tak