सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर धरने पर लगी रोक को LG नजीब जंग ने बताया ‘अमान्य’

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नई दिल्ली। खुद धरना देने के लिए मशहूर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरने पर रोक लगाने के मजिस्ट्रेट के आदेश को दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अमान्य करार दिया है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट के पास ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।

एलजी नजीब जंग ने कहा कि सिर्फ पुलिस ही सीआरपीसी की धारा 144 के तहत किसी स्थान पर लोगों को एकत्र होने से रोक सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस कानून का इस्तेमाल गलत है और इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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दरअसल सिविल लाइंस के एसडीएम ने आदेश जारी करके 31 अगस्त तक सीएम आवास के आसपास किसी भी तरह के राजनीतिक प्रदर्शन, जमावड़े, भाषणबाज़ी आदि पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया कि इस महीने स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन, जन्माष्टमी जैसे बहुत से त्योहार हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग सीएम आवास पर आएंगे और ऐसे में किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन या जमावड़े से कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक की समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए इस पर रोक लगाई जा रही है।

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अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में कई बार धरना-प्रदर्शन के चलते विरोधियों द्वारा ‘धरना कुमार’ के खिताब के नवाजे जा चुके सीएम केजरीवाल के बाहर विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस अकसर विरोध प्रदर्शन किया करते थे, जिसके बाद एसडीएम ने यह आदेश दिया था।

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