66 चीजों पर घटा जीएसटी, मूवी टिकट से लेकर फूड आइटम्स के घटे दाम…

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छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत

जीएसटी काउंसिल ने लघु और मध्यम उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए कंपोजीशन स्कीम की सीमा बढ़ाकर सालाना 75 लाख रुपये का फैसला किया है। अब तक यह सीमा 50 लाख रुपये प्रस्तावित थी। इसका मतलब यह है कि 75 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को मात्र एक प्रतिशत जीएसटी देना होगा। जबकि मैन्यूफैक्चरिंग यूनिटों को दो प्रतिशत और रेस्तरां को पांच फीसद जीएसटी देना होगा। इस तरह सालाना 20 लाख रुपये तक के कारोबार को जीएसटी से पूरी तरह छूट प्राप्त है। वहीं, 75 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारी कंपोजीशन स्कीम का लाभ ले सकेंगे।

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ज्वैलरी व टेक्सटाइल उद्योग को सौगात
सरकार ने रोजगार देने वाले टेक्सटाइल, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग और ज्वैलरी उद्योग को जॉब वर्क सेवाओं पर प्रस्तावित जीएसटी की दरों में कटौती कर बड़ी राहत दी है। इन दोनों क्षेत्रों में काफी काम जॉब वर्क के रूप में ही होता है। जीएसटी की काउंसिल की श्रीनगर में हुई बैठक में जॉब वर्क सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। अब इसे घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। दूसरी खास बात यह है कि जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी जॉब वर्क करने वाले की नहीं होगी, बल्कि मैन्यूफैक्चरिंग करने वाली यूनिट को रिवर्स चार्ज के आधार पर इसका भुगतान करना होगा। पांच प्रतिशत का यह जीएसटी जॉब वर्क की सेवा के रूप में वसूले गए चार्ज पर लगेगा। इससे इस क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी, बल्कि जॉब वर्क का काम करने वाले मजदूरों को भी राहत मिलेगी।

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पैकेज्ड फूड कैटिगरी में अचार, मस्टर्ड सॉस, केचप, फ्रूट प्रिजर्व्स और सैंनविच टॉपिंग्स जैसी चीजों को 18 पर्सेंट टैक्स रेट कैटिगरी में रखा गया था, लेकिन रविवार को तय किया गया कि इन पर 12 पर्सेंट टैक्स लगेगा।

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पहले प्रस्तावित 12 पर्सेंट के बजाय अगरबत्ती पर 5 पर्सेंट टैक्स लगाने का निर्णय किया गया। स्कूल बैग्स पर 28 पर्सेंट के बजाय 18 पर्सेंट और एक्सरसाइज बुक्स पर 18 के बजाय 12 पर्सेंट टैक्स लगेगा। कलरिंग बुक्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस पर पहले 12 पर्सेंट टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया था। स्टील कटलरी पर 18 पर्सेंट के बजाय अब 12 पर्सेंट और कंप्यूटर प्रिंटर्स पर 28 के बजाय 18 पर्सेंट टैक्स लगेगा। फ्लाई ऐश से बनी ईंटों और ब्लॉक्स पर 12 पर्सेंट टैक्स लगेगा।

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