100 रुपये से कम के सिनेमा टिकटों पर 18 पर्सेंट जीएसटी लगेगा जबकि इससे ज्यादा कीमत के टिकटों पर 28 पर्सेंट टैक्स लिया जाएगा। जेटली ने कहा, ‘कन्ज्यूमर्स को रेट्स घटने से फायदा होगा।’ उन्होंने कहा कि राज्य चाहें तो रीजनल सिनेमा पर स्टेट जीएसटी को रिफंड कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल जीएसटी में छूट नहीं दी जा सकती है।
पीडब्ल्यूसी में लीडर (इनडायरेक्ट टैक्स) प्रतीक जैन ने कहा, ‘यह उत्साहजनक बात है कि सरकार ने इतने कम समय में रेट्स पर इंडस्ट्री के सभी प्रतिवेदनों पर विचार कर लिया और उनमें गिनाए गए आइटम्स में से करीब 50 पर्सेंट पर रेट्स को घटाया या बदल दिया।’
जेटली ने कहा कि काउंसिल की अगली मीटिंग 18 जून को होगी, जिसमें बाकी मुद्दों पर निर्णय किया जाएगा। इनमें लॉटरी और ई-वे बिल्स के टैक्सेशन के मसले शामिल हैं। राज्यों और केंद्र के स्तर पर लगने वाले कई करों की जगह पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने की तैयारी है। इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों से इसे लागू करने की तारीख खिसकाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार इसमें और देर नहीं करना चाहती है।