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जीएसटी परिषद की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार डेढ करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाली इकाइयों में 90 प्रतिशत राज्यों के अधिकार क्षेत्र में होंगी, जबकि 10 प्रतिशत पर केंद्र का अधिकार होगा।
इसी प्रकार डेढ करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली इकाइयों में आधी केंद्र और आधी राज्यों के नियंत्रण होंगी। इस नई टैक्स व्यवस्था में हर तरह के पुराने स्थानीय और केंद्रीय टैक्सों को खत्म करके जीएसटी के तहत कर दिया जाएगा। इससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी और सरकारों का राजस्व बढ़ेगा।
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