पैन से आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 अगस्त

0
पैन से आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 अगस्त

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक देश में पैनधारकों की संख्या 30 करोड़ है और इस हिसाब से अबतक 30 प्रतिशत पैन को आधार से जोड़ने के काम को पूरा कर लिया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक इसमें से करीब तीन करोड़ पैन और आधार को जोड़ने के काम को जून और जुलाई में पूरा किया गया है। उसने कहा, आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि पांच अगस्त तक आयकर विभाग ने 9.3 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा है।

इसे भी पढ़िए :  एयरटेल का जियो पर जवाबी हमला, 'तकनीकी खामियां हैं कॉल ड्रॉप की वजह'

विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक यह संख्या आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने दोनों को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 अगस्त कर दी गयी है।

इसे भी पढ़िए :  200 रुपये के नोट जारी करने की तैयारी में RBI?

आपको बता दें कि सरकार ने एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिये पैन-आधार जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही नया स्थायी खाता संख्या यानी पैन हासिल करने के लिये आधार होना अनिवार्य कर दिया गया है। देश में करीब 30 करोड़ पैन आवंटित किय गये है जबकि 115 करोड़ लोगों को आधार आबंटित किये जा चुके है।

इसे भी पढ़िए :  आयकर विभाग ने जनधन खातों में पकड़ी 1.64 करोड़ रूपये की अघोषित आय