भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से बचाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. आरबीआई ने कहा है कि अगर ग्राहक 3 दिन के भीतर उसके साथ हुई ऑनलाइन बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी की जानकारी तीन दिन के भीतर बैंक को दे देते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा. ऐसा करने से उनके खाते में 10 दिन के भीतर काटी गई पूरी रकम उनके खाते में वापस आ जाएगी.