रिजर्व बैंक ने केवाईसी और मनीलांड्रिंग कानून के उल्लंघन करने वाले चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया

0

 

दिल्ली

रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन को लेकर चार सहकारी बैंकों पर नौ लाख रपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) नियमों के उल्लंघन तथा संदेहास्पद लेन-देन की पहचान एवं उसके बारे में सूचना देने से संबंधित जरूरतों को पूरा नहीं करने को लेकर को-अपरेटिव सिटी बैंक, गुवाहाटी पर पांच लाख रपये का जुर्माना लगाया है।

इसे भी पढ़िए :  आरबीआई का बैंकों को निर्देशः पेंशनभोगियों और सैनिकों के लिए रखें पर्याप्त धन

एक अलग विज्ञप्ति में केंद्रीय बैंक ने कहा कि पुणे जिले के इंदापुर अरबन को-अपरेटिव बैंक पर दो लाख रपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना केवाईसी  मनी लांड्रिंग से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।

इसे भी पढ़िए :  RTI से हुआ खुलासा, RBI ने मई 2016 में ही दे दी थी 2000 का नोट लाने की मंजूरी लेकिन नोटबंदी का नहीं था कोई जिक्र

इसके अलावा जलगांव जिले के पचोरा स्थित श्री दादासाहेब गजमाल को-अपरेटिव बैंक पर एक लाख रपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना बिना पूर्व मंजूरी के अपनी संपत्ति पर परिवर्तित दर से शुल्क लगाने के लिये लगाया गया है।

इसे भी पढ़िए :  रिलायंस जियो ने ग्राहकों को दी नई खुशखबरी, जानें क्या-क्या मिलेगा

एक अन्य केंद्रीय बैंक ने कहा कि तेलंगाना में हैदराबाद स्थित मॉडल को-अपरेटिव अरबन बैंक पर एक लाख रपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना रिण के बारे में दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर लगाया गया है।

इन सभी मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।