नई दिल्ली। आयकर विभाग ने सभी बैंकों और डाकघरों से 1 अप्रैल, 2016 से 9 नवंबर, 2016 के बीच सेविंग अकाउंट(बचत खाता) में जमा होने वाले कैश डिपॉजिट की रिपोर्ट मांगी है। आयकर विभाग ने नोटबंदी से पहले हुए लेनदेन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यह रिपोर्ट मांगी है।
इसके अलावा वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंकों को आदेश दिया गया है कि वे पैन नंबर या फॉर्म 60 जमा न करने वाले लोगों से 28 फरवरी तक इन दस्तावेजों को जमा करा लें। अधिसूचना के मुताबिक 50 हजार रुपये से ज्यादा के नकद लेनदेन पर बैंकों, डाकघरों, रेस्टोरेंट और होटलों को रिकॉर्ड रखने के साथ पैन नंबर या फार्म 60 लेना जरूरी होगा। यह प्रक्रिया अनिवार्य होगी, जिसके बिना लेनदेन नहीं किया जाएगा।
आयकर विभाग ने खास तौर पर उन खातों के बारे में यह जानकारी मांगी है, जिनमें नोटबंदी के बाद भी 2.5 लाख या 12.5 लाख से अधिक की राशि जमा हुई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंकों, को-ऑपरेटिव बैंकों और पोस्ट ऑफिसों को 1 अप्रैल से 9 नवंबर, 2016 के दौरान जमा हुए कैश की रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया था।