सुप्रीम कोर्ट से DLF को झटका, 30 नवंबर तक खरीदारों को देने होंगे फ्लैट

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देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से रियल इस्टेट ग्रुप DLF को तगड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने DLF को आदेश दिया है कि वो अपने खरीदारों को 30 नवंबर तक फ्लैट का पजेशन दें।

दरअसल ये मामला पंचकूला का है। जहां डीएलएफ वैली नाम से DLF ने एक टाउऩशिप का निर्माण किया। इस टाउऩशिप में 50 ग्राहकों को अभी तक पजेशन नहीं मिल पाया है। कोर्ट ने इन 50 खरीदारों को फ्लैट देने के आदेश कंपनी को दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इन सभी ग्राहकों को 9 फीसदी ब्याज भी दिया जाए।

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आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में 1400 फ्लैट में से 50 फ्लैट लेट हो गए थे। जिसे लेकर खरीदारों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में याचिका दाखिल लगाई थी, जिसने 12 फीसदी ब्याज देने को कहा था। DLF इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। यहां उसने कहा कि वो 30 नवंबर तक कब्जा दे देगी। खरीदारों का कहना था कि ये प्रोजक्ट 2011 में शुरू हुआ और 2013 में कब्जा मिल जाना चाहिए था।

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