एंट्रिक्स-देवास सौदा मामले में सीबीआई ने दाखिल किया आरोप पत्र

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दिल्ली
सीबीआई ने एंट्रिक्स-देवास सौदा मामले में एक आरोप पत्र दायर किया है जिसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। उन पर इसरो की वाणिज्यिक कंपनी एंट्रिक्स द्वारा निजी मल्टीमीडिया कंपनी देवास को 578 करोड़ रपए का ‘‘गलत तरीके से’’ लाभ पहुंचाने का आरोप है।

आरोप पत्र में नायर के अलावा एंट्रिक्स के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक के आर श्रीधर मूर्ति, फोर्ज एडवाइजर्स के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं देवास के सीईओ रामचंद्र विश्वनाथन और देवास के तत्कालीन निदेशक एम जी चंद्रशेखर के नाम शामिल हैं।

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यहां विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र में अंतरिक्ष विभाग के पूर्व अवर सचिव वीणा एस राव, इसरो के तत्कालीन निदेशक ए भास्कर नारायण राव एवं देवास मल्टीमीडिया के दो निदेशकों डी वेणुगोपाल एवं एम उमेश के नाम भी शामिल किए गए हैं।

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सीबीआई ने उन पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के विशेष प्रावधानांे और भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी संबंधी विभिन्न धाराओं के तहत अपराध करने के आरोप लगाए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने आधिकारिक पदों का दुरपयोग करके स्वयं एवं अन्यों को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से रचे गए आपराधिक षड़यंत्र में भूमिका निभाई।

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यह आरोप पत्र दर्ज किए जाने से एक महीने पहले ही अंतरराष्ट्रीय पंचाट ने एंट्रिक्स द्वारा देवास के साथ करार रद्द किए जाने के मध्यस्थता मामले में भारत के खिलाफ फैसला सुनाया था और भारत को लाखों डॉलर का मुआवजा देना पड़ सकता है।