आज का दिन भारत के लिए बेहद खास दिन होगा क्योंकि आज कुलभूषण जाधव मामले में हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) आज ही अपना फैसला सुनाएगा। गुरुवार को भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे आईसीजे इस बेहद अहम मसले पर अपना निर्णय सुनाएगा। इस मामले की सुनवाई सोमवार को हुई थी। भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अपनी बात रखी।
पाकिस्तान ने जाधव को दी है 50 दिन की मोहलत
पाकिस्तान ने आईसीजे में सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव को ब्लूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है और वह इस लायक नहीं है कि उसका कांसुलर एक्सेस दिया जाए। पाकिस्तान ने आगे कहा कि जाधव मामला अंतरराष्ट्रीय अदालत के दायरे में नहीं आता है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।
भारत ने कहा- फैसले से पहले भी पाकिस्तान जाधव को मार सकता है
जबकि, भारत ने सबसे पहले जिरह करते हुए केस में अपनी तरफ से तथ्यों को सामने रखते हुए कुलभूषण जाधव केस को विएना संधि का सरासर उल्लंघन करार दिया। अब पाकिस्तान जाधव मामले में अपनी दलीलें पेश करेगा। दोनों पक्षों को 90 मिनट का समय दिया गया है।
गौरतलब है कि 46 वषीर्य पूर्व नौसेना अधिकारी जाधव को पिछले साल तीन मार्च को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने उन्हें जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोपों में मौत की सजा सुनाई।
भारत ने जाधव मामले को आठ मई को अंतरराष्ट्रीय अदालत में रखा। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान वियना समक्षौते का उल्लंघन कर रहा है और जाधव को सबूतों के बिना दोषी करार देने के लिए मुकदमा चला रहा है। पाकिस्तान ने आईसीजे में कहा कि वियना समक्षौते में कंसुलर संपर्क से जुड़े प्रावधान आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी जासूस के लिए नहीं है।
दोनों पड़ोसी देश इससे पहले 18 साल पूर्व आईसीजे में आमने-सामने थे जब इस्लामाबाद ने उसके एक नौसैनिक विमान को मार गिराने को लेकर अंतरराष्ट्रीय अदालत की मध्यस्थता की मांग की थी।