कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को असम के कामरूप मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने आरोपी के तौर पर पेशी के लिए नोटिस भेजा है। कोर्ट ने राहुल को 29 सितंबर को पेश होने को कहा है। उन्हें यह नोटिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(आरएसएस) के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में भेजा गया है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष असम के बारपेटा में मंदिर में प्रवेश को लेकर आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में उन्हें अदालत के समक्ष पेश होना पड़ेगा।
कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय हजारिका ने राहुल को 21 सितंबर को तलब कर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मुकदमे का सामना करने को कहा है, जिसके तहत मानहानि करने पर उन्हें दो वर्ष तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि आरएसएस के कार्यकर्ता अंजन बोरा ने राहुल के खिलाफ अदालत में आपराधिक मानहानि मामला दायर कर आरोप लगाया था कि बारपेटा सतरा में आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रवेश नहीं करने देने का आरोप लगाकर संगठन की छवि को खराब किया है। बारपेटा सतरा 16वीं सदी का वैष्णो मंदिर है। राहुल ने 12 दिसंबर 2015 को ये आरोप लगाए थे। बता दें कि राहुल द्वारा कथित तौर पर आरएसएस को गांधी का हत्यारा बताने को लेकर कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई थी।
Rahul Gandhi summoned by assam court
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