एक सूत्र ने कहा, ‘चूंकि एसएमएस और ईमेल को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे में आयकर विभाग को ऐसे लोगों को औपचारिक नोटिस भेजने होंगे और 31 मार्च तक इंतजार करना होगा कि जब तक कि सरकार की योजना समाप्त नहीं हो जाती। इसके बाद संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकेगी।’ चूंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) 31 मार्च तक लागू है, ऐसे में किसी भी जमाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई योजना समाप्त होने के बाद ही संभव है क्योंकि हो सकता है कि तब तक इनमें से कई जमाकर्ता अपनी संपत्ति की घोषणा कर के टैक्स देने का विकल्प चुन लें।
बता दें कि सरकार की इस योजना के तहत कालाधन रखने वाले लोगों को एक मौका दिया गया है कि वे अपनी घोषित संपत्ति का 50 प्रतिशत टैक्स देकर और कुल राशि का 25 प्रतिशत चार साल तक बिना ब्याज वाले खाते में जमा करवा कर पाक साफ हो जाएं।