नई दिल्ली। एयरसेल-मैक्सिस केस में दिल्ली की एक विशेष अदालत द्वारा पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन समेत सभी आरोपियों को बरी करने के फैसले को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि मारन बंधुओं को सीबीआई कोर्ट ने कल(2 फरवरी) ठोस सबूत नहीं होने की वजह से बरी कर दिया था।
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एयरसेल-मैक्सिस समझौता मामले में कुर्क की गई दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि की संपत्तियां मुक्त नहीं की जानी चाहिए। अपने याचिका में ईडी ने कहा है कि अदालत को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह मारन बंधुओं की आरोपमुक्ति के बाद उनके ओर से दिए गए बांड को स्वीकार नहीं करे।
दयानिधि मारन पर आरोप लगा था कि उन्होंने चेन्नई के टेलिकॉम प्रमोटर सी. शिवशंकर पर 2006 में एयरसेल और उसकी सहायक फर्मों में अपनी हिस्सेदारी मलयेशियाई कंपनी मैक्सिस ग्रुप को बेचने का दबाव बनाया था। हालांकि, दयानिधि ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही थी।