इस ब्यौरे के मुताबिक, 100 रुपये या उससे ज्यादा की राशि के नोट तभी मशीन में डाले जाते हैं, जब उन्हें बैंकनोट मशीन से जांच-परख लिया जाता है। नोटों के असली और प्रचलन योग्य होने पर ही मशीनों में डाला जाता है।
आरबीआई ने अपने जवाब में आगे कहा कि आरबीआई की ओर से एटीएम मशीनों में नकली नोट डिटेक्टर के संदर्भ में कोई निर्देश नहीं है। गौड़ ने आरबीआई से पूछा था कि अगर एटीएम से नकली नोट निकलता है तो उसे कैसे बदलवाया जा सकता है? इस पर आरबीआई का जवाब है कि ‘जाली नोट का कोई मूल्य नहीं होता, इसलिए उसका विनिमय नहीं हो सकता।’