EC की सरकार से सिफारिश, एक साथ दो सीटों से चुनाव लड़ने पर लगे रोक

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फाइल फोटो।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अगर केंद्रीय चुनाव आयोग की सिफारिशों को मान लेती है तो अब चुनाव में दो जगह से एक उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जी हां, चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कानून में ऐसे संशोधन की सिफारिश की है, जिससे कोई व्यक्ति एक साथ दो सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सके।

आयोग ने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि अगर यह पूरी तरह रोक नहीं भी लगाती है तो कम से कम दो सीटों पर जीतने वाले व्यक्ति से एक सीट पर दुबारा चुनाव करवाने की एवज में कुछ हर्जाना वसूला जाए।

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आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक एक प्रत्याशी को दो सीटों से चुनाव लड़ने का अधिकार है। हालांकि, दोनों सीटें जीत जाने पर कोई व्यक्ति इनमें से किसी एक सीट पर ही कायम रह सकता है और दूसरी सीट उसे छोड़नी पड़ती है। उल्लेखनीय है कि 1996 से पूर्व उम्मीदवार कितनी भी सीटों से लड़ सकता था।

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इससे पहले वर्ष 2004 में भी आयोग ऐसी ही सिफारिश कर चुका है। लेकिन तब भी सरकार ने इसे नहीं माना था। आयोग ने तब भी कहा था कि यदि लोगों को एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कानून में बदलाव नहीं किए जा सकते तो जीतने वाले उम्मीदवार को सीट खाली करने पर वहां होने वाले उप-चुनाव का खर्च वहन करना चाहिए।

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