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चुनाव के चलते बजट की तारीख बदलने की मांग चल रही है। इसी के तहत वकील एम एल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। कोर्ट एक फरवरी को बजट पेश करने के मसले पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। आज हुई सुनवाई में अदलात ने पूछा ऐस कौन सा प्रावधान हे जो सरकार को बजट की तारीख बदलने से रोकता हो।
क्या कहा अदालत ने?
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि ढूंढ़े पर भी ऐसा कोई कानून नहीं मिलता जो सरकार को ये फैसला लेने से रोकता हो।
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अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि बजट को फरवरी में पेश करने से संविधान और कानून के कौन से प्रावधान का उल्लंघन होगा। एम एल शर्मा को अगली सुनवाई में जवाब दाखिल करना होगा।
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