Use your ← → (arrow) keys to browse
आचार्युलु ने कहा कि इस मामले में सेक्शन 8(1)(a) लागू नहीं होता क्योंकि गोडसे के बयान से हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच शत्रुता नहीं फैलेगी। सूचना आयुक्त ने कहा कि गांधी का जीवन, चरित्र और शांति दूत, स्वतंत्रता संग्राम व हिंदू-मुस्लिम एकता के महानायक की उनकी छवि शारीरिक रूप से उन्हें मिटाने या उनकी नीतियों के खिलाफ सैकड़ों पेज लिखने के बाद भी नहीं मिट सकती।
सूचना आयुक्त ने नैशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि वह आवेदक को महात्मा गांधी मर्डर केस की चार्जशीट और गोड्से के बयान की प्रमाणित प्रति 20 दिन के भीतर उपलब्ध कराए। उन्होंने आदेश दिया कि फोटोकॉपी के लिए आवेदक से प्रति पेज 2 रुपये के हिसाब से लिए जाएं।
Use your ← → (arrow) keys to browse