NGT का आदेश: दिल्ली में 1 जनवरी से डिस्पोजेबल प्लास्टिक पर बैन

0
NGT

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्‍ली को प्रदूषण से बचाने के लिए डिस्पोजेबल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी के नये फैसले के मुताबिक 1 जनवरी 2017 यानी कि नए साल से दुकानों में डिस्‍पोजबल प्‍लास्टिक पर की बिक्री नहीं होगी। इसके अलावा कचड़े को भी जल्‍द से जल्‍द खत्म करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही एनजीटी ने एमसीडी, डीडीए और इस तरह के दूसरे संस्थानों को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द दिल्ली में पहले से जमा कूड़े-कचरे को खत्म करने के लिए कदम उठाएं।

इसे भी पढ़िए :  निर्भया गैंगरेप केसे: फांसी पर फैसला थोड़ी देर में, जानें फैसले से पहले दोषियों के वकील की राय

इतना ही नहीं एनजीटी ने ओखला प्‍लांट के लिए निर्देश जारी किया है कि वो पहले से जारी गाइडलाइन को ध्‍यान में रखते हुए अपना काम जारी रख सकते हैं। आपको बता दें कि ओखला प्‍लांट कचड़ों से बिजली उत्पादन करता है। शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में कॉमन पोल्यूशन कोड के इस्तेमाल को मंजूरी दी है।

इसे भी पढ़िए :  NGT ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार