हाथी के मालिक जानवरों के प्रति बेरहम नहीं हो सकते: SC

0
फाइल फोटो।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार(20 अक्टूबर) को कहा हाथी मालिक इन जानवरों के प्रति बेरहम नहीं हो सकते और उनको कानून का पालन करना चाहिए।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने कहा कि जो लोग अपनी निजी हैसियत अथवा मंदिर के तहत हाथियों को रखते हैं तो वे कानून के अनुसरण अथवा पशुओं की देखभाल की परवाह नहीं करते।

इसे भी पढ़िए :  जयललिता की सबसे करीबी रहीं शशिकला, लेकिन दोस्ती में दरार के चलते नहीं बन पाईं अम्मा की खास

हाथी मालिकों ने पीठ को बताया कि कानून मौजूद है और इसका पालन कर रहे हैं तथा पशुओं के प्रति निर्ममता विरोधी कानून में सजा का प्रावधान है।

इसे भी पढ़िए :  केरल: SC ने आवारा कुत्तों को पीटने से उनकी मौत पर लिया संज्ञान

इस पर पीठ ने कहा कि ‘‘समस्या यह है कि कानून का पालन नहीं होता है। आप जो कुछ करते हैं, आप पशुओं के प्रति बेरहम नहीं हो सकते।’’

इसे भी पढ़िए :  जियो के विज्ञापन में पीएम की फोटो इस्तेमाल करने पर रिलायंस को देना होगा जुर्माना

देश की सर्वोच्च अदालत ने बीते 29 मार्च को केंद्र और कई राज्य सरकारों से कहा था कि वे इसकी जानकारी दें कि क्या कोई व्यक्ति हाथी वन्यजीव संरक्षण के तहत मालिक बनकर हाथी को रख सकता है।