नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार(4 अक्टूबर) को नेताओं और अन्य लोगों द्वारा केरल में आवारों कुत्तों को पीटने से उनकी मौत की तस्वीरों पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से तीन हफ्तों के भीतर अपना जवाब देने तथा आरोपियों पर की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने हालांकि कुछ वकीलों द्वारा सौंपी गई तस्वीरों पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि मुख्य सचिव राज्य सरकार के जवाब के साथ हलफनामा भी दायर करें।
अदालत ने कहा कि यह राज्य सरकार का दायित्व होगा कि शीर्ष अदालत के आदेशों का ‘‘निष्ठापूर्वक’’ पालन हो। पीठ ने केन्द्र को भारतीय जीव कल्याण बोर्ड द्वारा इस संबंध में सौंपी गई रिपोर्ट के पहलुओं से जुड़े माड्यूल पर छह हफ्ते के भीतर अपना जवाब देने को कहा।
पीठ विभिन्न एनजीओं तथा लोगों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने इस मामले को छह हफ्ते के लिए स्थगित किया।