शशि थरूर मानहानि केस में अर्नब गोस्वामी को लगी दिल्ली HC की फटकार, कहा- भाषणबाजी कम करो और तथ्यों को दिखाओ

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अर्नब गोस्वामी
फाइल फोटो
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दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार (29 मई) को कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा दायर एक मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान अर्नब गोस्वामी और हाल ही में शुरू हुए न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी को नोटिस जारी किया। साथ ही कोर्ट ने गोस्वामी को निर्देश देते हुए कहा कि आप भाषणबाजी कम करो और अपने तथ्यों को दिखाओं, लेकिन किसी का नाम(थरूर) को नहीं ले सकते।

 

दरअसल, 27 मई को शशि थरूर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्नब गोस्वामी और न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ी खबर के प्रसारण के दौरान उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणियों के लिए दो करोड़ रूपए के मुआवजे की याचिका में मांग की थी।

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तिरूवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने उच्च न्यायालय से यह अनुरोध भी किया कि जब तक दिल्ली पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाए चैनल पर उनकी पत्नी की मौत से संंबंधित किसी शो का प्रसारण नहीं हो। कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में अर्नब गोस्वामी के अलावा टीवी चैनल की स्वामी कंपनी आर्ग आउटलियर मीडिया एशियानेट न्यूज प्रा. लि. को भी पक्ष बनाया है।

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साथ ही उन्होंने 8 से 13 मई के बीच खबरों के प्रसारण का जिक्र किया जब टीवी चैनल ने उनकी पत्नी की मौत से संबंधित मामले में खुलासा करने का दावा किया था। पीटीआई की ख़बर के मुताबिक, वकीलों मुहम्मद अली खान और गौरव गुप्ता के जरिए दाखिल याचिका में खबर की निंदा की गयी और दावा किया गया कि रिकार्डिंग को सनसनीखेज तरीके से जारी किया गया और उनके सार्वजनिक जीवन तथा उनकी छवि को नुकसान कर विवाद खड़ा किया गया।

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