केंद्र ने जापानी इन्सेफलाइटिस को ‘अधिसूचित बीमारी’ घोषित किया

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फाइल फोटो।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार(21 सितंबर) को जापानी इन्सेफलाइटिस (जेई) को अधिसूचित बीमारी के तौर पर घोषित किया और राज्यों से इस बात को सुनिश्चित करने को कहा कि सभी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता स्थानीय अधिकारियों को इस तरह के मामलों के बारे में सूचित करें। इस कदम का लक्ष्य बीमारी के प्रसार को कम करना और नये क्षेत्रों में इसके प्रसार को रोकना है।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कदम ऐसे समय में आया है जब स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने इस साल अगस्त में जापानी इन्सेफलाइटिस को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का लोकसभा में आश्वासन दिया था। मंत्रालय ने इस संबंध में आज एक अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना में कहा गया है कि ‘‘जापानी इन्सेफलाइटिस देश में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है जिससे अच्छी खासी संख्या में मौत और अपंगता होती है। निरोधात्मक उपायों और मामला प्रबंधन को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जापानी इन्सेफलाइटिस के मामलों की जल्द रिपोर्टिंग जरूरी है।’’

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अधिसूचना में कहा गया है कि ‘‘शीघ्र निदान और मामला प्रबंधन सुनिश्चित करने, संचरण को कम करने, आपात समस्याओं के निवारण और नये भौगोलिक क्षेत्रों में बीमारी के प्रसार को रोकना सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि जापानी इन्सेफलाइटिस के सभी मामलों की पूरी सूचना हो।’’

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अधिसूचना के अनुसार, ‘इसलिए, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता जापानी इन्सेफलाइटिस के प्रत्येक मामले की स्थानीय अधिकारियों जो जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी या संबद्ध जिले का मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी और नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी हो उनको हर हफ्ते जानकारी दें।’