नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। जिसमें सिद्धू पर साल 2009 के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी करने के मामले पर केस चलेगा।
सिद्धू ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ट्रायल का सामना करने के फैसले के खिलाफ अपील की थी और कहा था कि याचिका ओछी है और तथ्यों से परे है. 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।
दरअसल साल 2009 में नवजोत सिंह सिद्धू ने भाजपा के टिकट पर अमृतसर से लोकसभा चुनाव जीता था। सिद्धू के कांग्रेसी प्रतिद्वंदी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनावी खर्च की सीमा को लांघा है।
गौरतलब है कि, सिद्धू ने हाल में ही बीजेपी छोड़कर अपना नया राजनीतिक मोर्च आवाम-ए-पंजाब का गठन किया था। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी छोड़ने के बाद वह आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। और आ चर्चा है कि सिद्धू कांग्रेस पार्टी के साथ भी जुड़ सकते हैं।