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जेटली ने बताया कि कैबिनेट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सब्सिडियरी बैंक्स) एक्ट, 1959 और स्टेट बैंक आॅफ हैदराबाद एक्ट, 1956 को खत्म करने के लिए संसद में विधेयक लाने की भी मंजूरी दी है। इन्हीं अधिनियमों के तहत इन पांच सहयोगी बैंकों का गठन किया गया है।
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