दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर टोल टैक्स फ्री करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर नोएडा टोल ब्रिज कंपनी द्वारा रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कंपनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। दरअसल टोल कंपनी ने इलाहबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में टोल टैक्स चालू रखने अपील की थी। वहीं दूसरी तरफ डीएनडी पर टोल फ्री होने को लेकर लोगों को काफी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मंजूरी देते हुए कहा कि दिल्ली नोएडा पर डाएरेक्ट टोल अब नहीं लगेगा।
कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 8 अगस्त को ही अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले में 26 अक्टूबर को फैसला सुनाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुनवाई रोजना आधार पर हो रही थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी की थी कि नोएडा अथॉरिटी और टोल ब्रिज कंपनी के बीच हुए मनमाने करार का खामियाजा आम जनता को भुगतने देना कतई ठीक नही है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि ओवर ब्रिज की लागत से ज्यादा की वसूली होने के बाद लोगों से टैक्स वसूलना गलत है। बता दें कि नोएडा फ्लाईवे टोल पर मोटरसाइकिल से गुजरने पर 12 रुपए देने होते हैं वहीं, कार से गुजरने पर 28 रुपए चुकाने पड़ते हैं।