गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

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सुप्रीम कोर्ट
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सभी राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला शुक्रवार को सुनाया। सभी राज्यों में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का मांग की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह राज्यों को गोहत्या पर प्रतिबंध का कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकता।

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सुप्रीम कोर्ट ने पशुओं की स्लॉटरिंग यानी वध को लेकर राज्यों के कानून में दखल देने से इंकार किया है। चीफ जस्टिस खेहर ने कहा है कि एक राज्य पशु वध की इजाज़त देता है तो दूसरा इसके खिलाफ कानून बनाता है। ऐसे में कोर्ट राज्यों के कानून में दखल नहीं देगा। इसके अलावा पशुओं को लाने ले जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं।

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