गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

0
सुप्रीम कोर्ट
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

सभी राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला शुक्रवार को सुनाया। सभी राज्यों में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का मांग की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह राज्यों को गोहत्या पर प्रतिबंध का कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकता।

इसे भी पढ़िए :  नोटबंदी के मोदी का पहला इंटरव्यू, आइए जानते हैं पीएम ने नोटबंदी की आलोचना पर क्या क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने पशुओं की स्लॉटरिंग यानी वध को लेकर राज्यों के कानून में दखल देने से इंकार किया है। चीफ जस्टिस खेहर ने कहा है कि एक राज्य पशु वध की इजाज़त देता है तो दूसरा इसके खिलाफ कानून बनाता है। ऐसे में कोर्ट राज्यों के कानून में दखल नहीं देगा। इसके अलावा पशुओं को लाने ले जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं।

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

इसे भी पढ़िए :  देश में जमा काले धन के लिए इंदिरा गांधी की नीतियां जिम्मेदार?