नई दिल्ली। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए वाहनों को सड़क पर टोल टैक्स से छूट मिलेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि ‘‘विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए वाहनों को टोल शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी।’’
अधिकारी ने बताया कि अभी इस शुल्क से 63 टोल नाकाओं पर छूट मिलेगी और बाद में देशभर के सभी टोल नाकाओं पर इसे लागू किया जाएगा। मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि ‘‘शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए या निर्मित वाहनों’’ को टोल नाका पर शुल्क चुकाने से छूट होगी।
सरकार ने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम 2008 को संशोधित किया गया है।