बिहार के छपरा के गंडामन में मिड डे मील मामले में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी प्रधान शिक्षिका मीना देवी को एक धारा में 7 साल और दूसरी धारा में 10 साल की सजा सुनाई है।
अदालत ने मीना देवी पर 1 लाख 75 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 16 जुलाई 2013 को हुई इस घटना में 23 बच्चो की मौत हुई थी। और दर्जन भर बच्चे बीमार हो गए थे। सजाएं अलग-अलग चलेंगी।
मीना देवी को धारा 304 में दस साल की और धारा 308 में सात साल की सजा सुनाई गयी है। वहीं, कोर्ट ने मीना देवी के पति अर्जुन राय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। इसी महीने की 24 तारीख को कोर्ट ने प्रधान शिक्षिका पर लगी आईपीसी की धारा 302, 307 और 328 को हटाते हुए उसे 304 और 308 में दोषी करार दिया था।