बीफ खाने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

शुरुआती जांच में सामने आया है कि गांव के अंतार सिंह राजावत का सात माह का बछड़ा आरोपियों के खेतों में चला गया था। आरोप है कि उन लोगों ने उसे पकड़ कर मारा व उसका मांस परिजनों में बांटा व उसी दिन पका कर खा गए। एएसपी ने बताया कि उन लोगों के घर से बछड़े का काफी कुछ शेष मिला है, जो कोर्ट के सामने पेश करने के लिए पर्याप्त सबूत है।

इसे भी पढ़िए :  स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर बने शौचालय में चल रही है किराने की दुकान

बीफबता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने गौवध कानून 2012 में संशोधित किया था, जिसके तहत दोषी को अधिकतम सात साल की सज़ा का प्रावधान है।

इसे भी पढ़िए :  अब गाय चरायेगे पुलिस वाले
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse