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शुरुआती जांच में सामने आया है कि गांव के अंतार सिंह राजावत का सात माह का बछड़ा आरोपियों के खेतों में चला गया था। आरोप है कि उन लोगों ने उसे पकड़ कर मारा व उसका मांस परिजनों में बांटा व उसी दिन पका कर खा गए। एएसपी ने बताया कि उन लोगों के घर से बछड़े का काफी कुछ शेष मिला है, जो कोर्ट के सामने पेश करने के लिए पर्याप्त सबूत है।
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने गौवध कानून 2012 में संशोधित किया था, जिसके तहत दोषी को अधिकतम सात साल की सज़ा का प्रावधान है।
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