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जेल से बाहर आने पर वह दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है, क्योंकि वह बचाव का रास्ता पहले ही जान चुका होगा। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि महज बीमारी के आधार पर सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई की मांग करना कतई ठीक नहीं है।
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