दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को मिली राहत

0

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए पार्टी दफ्तर का आवंटन रद्द करने के उप राज्यपाल के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि उप राज्यपाल के आदेश में पार्टी दफ्तर का आवंटन रद्द करने के कारणों का ठीक ढंग से विवरण नहीं दिया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा, ‘दिल्ली हाइकोर्ट ने आप के दफ्तर का आवंटन रद्द करने के एलजी के फैसले को पलट दिया। उपराज्यपाल का फैसला अवैध हो गया। Boom!’

इसे भी पढ़िए :  पंजाब चुनाव: राहुल गांधी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा- राष्ट्रविरोधी ताकतों की कर रहे मदद
Click here to read more>>
Source: AAJ TAK