रेप का फर्जी मुकदमा दर्ज़ कराया था, अब जाएगी जेल

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पटियाला कोर्ट

पटियाला कोर्ट की विशेष अदालत पोक्सो ने रेप केस में झूठे सबूत पेश करने पर एक सास- बहू पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल इन सास- बहू ने अपनी 12 साल की बेटी पर दबाव बनाकर बुआ के लड़के पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस झूठे केस के चलते लड़के को काफी लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा।

बच्ची के बयान से पलट जाने के बाद सच्चाई सामने आयी है। एक साल पहले बच्ची से उसकी बुआ के लड़के का फोन टूट गया था जिसके बाद उनके घर में कहा सुनी शुरू हो गई और दोनों पक्षों के बीच इतनी ज़्यादा बढ़ गयी कि घरवालों ने लड़के के खिलाफ वसंत कुंज नॉर्थ थाने में शिकायत दर्ज़ करा दी और बच्ची को बहला फुसलाकर लड़के पर रेप का झूठा केस दर्ज करवा दिया। लेकिन अब बच्ची और सास- बहू अपने उस दिन के बयान से बदल गयी हैं। एक अतिरिक्त सत्र में राकेश पंडित ने अपने आदेश में कहा कि मामले में बच्ची अभियोजन पक्ष के पूरे मामले से मुकर गई है। साथ ही सरकारी गवाह संख्या-2 (उसकी मां) व गवाह संख्या-3 (उसकी दादी) भी बयान से पूरी तरह से पलट गई हैं। ताज़ा बयान सुनने के बाद अदालत ने कहा है कि दोनों गवाहो ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है जिसके चलते दोनों पर मुकदमा दर्ज़ करने का आदेश दिया गया है। इस पूरे षड्यंत्र में फंसे 21 वर्षीय लड़के को अदालत ने बरी कर दिया है और दोनों सास- बहू पर धारा- 340 के तहत झूठे साक्ष्य पेश करने के जुर्म में कार्यवाही करने का आदेश सुनाया है। यह मामला अगस्त 2015 का है।

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