हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट आंदोलन के दौरान हुए गैंगरेप मामले में हरियाणा पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि मुरथल में गैंगरेप हुआ था और उसके सबूत भी मौजूद हैं।
हाइकोर्ट ने चश्मदीदों के बयान और फटे कपड़ों को सबूत माना है। कोर्ट ने हरियाणा पुलिस से गुनहगारों को जल्द गिरफ़्तार करने को कहा है। साथ ही मामले की जांच कर रही एसआईटी को सोनीपत की अदालत में हलफ़नामा दाख़िल कर गैंगरेप की धारा नहीं हटाने को कहा है।
आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस इस मामले के लिए गठित स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम(SIT) लगातार कहती आयी है कि मुरथल में कोई गैंगरेप नहीं हुआ, सिर्फ छेड़छाड़ हुई थी। एसआईटी द्वारा दो चश्मदीद टूर ऑपेरेटर बॉबी जोशी और टैक्सी ड्राईवर राजकुमार के बयान रिकॉर्ड किए गए थे जिसमें उन्होने कहा था कि जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में मुरथल के पास उपद्रवी महिलाओं को जबरन खींचकर झाडि़यों, खेतों की तरफ ले रहे थे। साथ ही हाईवे पर मिले फटे कपड़ों और उन पर मौजूद निशानों से यह साफ था कि महिलाओं के साथ बदसलूकी हुआ।
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