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कोर्ट ने कहा कि आजकल के दौर में रेलेशनशिप खत्म होने के बाद बलात्कार का आरोप लगाने का ट्रेंड आजकल काफी बढ़ रहा है। ऐसे में अदालत को लड़की की लड़की की मुश्किलों के साथ आरोपी की आजादी और जिंदगी के बारे में भी सोचेगा।
कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को भी दोहराते हुए कहा कि बालिग होने के बाद एक पढ़ी लिखी लड़की शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने को लेकर फैसला लेने में सक्षम है और इसके अंजाम के बारे में भी सोच समझ सकती है।
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