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यह योजना पूर्व में लागू “कृषक दुर्घटना बीमा योजना” से व्यापक आधार वाली है। समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की उम्र के सभी किसानों और उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी सालाना पारिवारिक आय 75,000 रुपये से कम है।
बीपीएल परिवार, समाजवादी पेंशन पाने वाले परिवारों और खातेदार/सह खातेदार किसानों को योजना का लाभ पाने के लिए आय प्रमाणपत्र नहीं देना होगा।
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