नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट (एनसीपीसीआर) ने इस संबंध में दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं। इसके तहत प्ले स्कूलों को नियम कायदे में बांधा जाएगा। नए नियमों में तय होगा कि प्ले स्कूल के लिए कितना क्षेत्र होना चाहिए। उनका क्या स्तर होगा। शिक्षक और बच्चों का अनुपात क्या होगा यानी एक शिक्षक के भरोसे कितने बच्चे हो सकते हैं। वहां क्या पढ़ाया और सिखाया जाएगा। यानी उनका पाठ्यक्रम तय होगा। इस सबके साथ ही इन स्कूलों में सुरक्षा के इंतजाम और उपाय भी तय किए जाएंगे।