नीतीश कटारा हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की पुनर्विचार याचिका खारिज की
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Source: ndtv india
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है, और उनकी पूर्व की सजा को बरकरार रखा है। विकास यादव ने सुप्रीम कोर्ट से अपने 2016 के आदेश पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई थी। 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2016 को अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि दोषी विकास यादव और सुखदेव पहलवान की सजाएं एक साथ चलेंगी। इस फैसले से विकास यादव को 30 के स्थान पर 25 साल की जेल काटनी होगी। वहीं अन्य दोषी सुखदेव पहलवान की सजा भी इसी तरह 20 साल रह गई है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि IPC की धारा 201 के तहत हाईकोर्ट ने जो पांच साल की सजा अलग से दी थी, वह साथ-साथ चलेगी, इस तरह दोनों की सजा अब पांच साल घट गयी है। तीसरे दोषी विशाल यादव ने अपील नहीं की थी।