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सिंह ने कहा, ‘यादव को हिरासत में लिया जाए और सबूत दर्ज किये जाएं। निचली अदालत समय नहीं दे सकी क्योंकि हाई कोर्ट ने रोजाना सुनवाई का निर्देश दिया है।’ इस पर पीठ ने कहा कि प्रतिवादी यादव को याचिका का जवाब देने और कुछ दस्तावेज जमा कराने के लिए समय की जरुरत है। बिहार सरकार के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने पीड़िता को सुरक्षा उपलब्ध कराई है लेकिन आरोपी के भय के कारण वह अदालत नहीं जा पा रही है।
शीर्ष अदालत ने सात अक्तूबर को नाबालिग के कथित रेप के एक मामले में आरोपी निलंबित RJD विधायक यादव से उस याचिका पर जवाब मांगा था जिसमें पटना हाई कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी।
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