सुप्रीम कोर्ट ने RJD विधायक की गिरफतारी से किया इंकार

0
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

बिहार सरकार की तरफ से RJD विधायक राज बल्लभ यादव को हिरासत में लेने के अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। दरअसल RJD विधायक पर नाबालिक से रेप करने का मामला दर्ज है। बिहार सरकार ने अनुरोध किया था कि आरोपी RJD विधायक को हिरासत में ही रखा जाए ताकि नाबालिग पीड़िता निचली अदालत के सामने गवाही दे सके। बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट में यह कहकर याचिका दाखिल की थी कि विधायक के जेल से बाहर आने से पीड़िता डरी हुई है।

इसे भी पढ़िए :  दिल्ली का 'बॉस'कौन? आज आएगा हाईकोर्ट का फैसला

जब राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति एनवी रमण की पीठ को बताया कि नाबालिग पीड़िता विधायक के जमानत पर बाहर होने से डरी हुई है तो पीठ ने हालांकि निचली अदालत को 24 अक्तूबर तक नाबालिग पीडिता की गवाही दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया। बिहार सरकार की ओर से पेश वकील गोपाल सिंह ने कहा कि रेप पीड़िता ने बयान दिया है कि वह डरी हुई है और निचली अदालत के सामने गवाही नहीं दे सकती।

इसे भी पढ़िए :  नीतीश कटारा हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की पुनर्विचार याचिका खारिज की

अगली स्लाइड में पढ़े गोपाल सिंह ने पीठ से क्या कहा। 

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse